Rajasthan Diwali News: राजस्थान सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला: दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे
दिवाली पर पटाखों को लेकर पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। केवल ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग और चलाने की अनुमति होगी। अस्पतालों शिक्षण संस्थानों न्यायालय के आसपास साइलेंस जोन होंगे। साइलेंस जोन में पटाखे नहीं चला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे।
क्रिसमस और नव वर्ष पर पटाखे रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक चला सकेंगे। बता दे की लोगो को जागरूक करने के लिए स्कूल और कॉलेज जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इस आदेश की पालना की जिम्मेदारी पुलिस थानों को होगी।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार विवाह समारोह में भी केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही इस्तेमाल किया जाए। किसी भी हालत में प्रतिबंधित पटाखों को बाजार में नहीं बेचा जाए। स्टेट के कॉलेज और स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए।
ये आदेश जारी किए गए
- शांत क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, कोचिंग, स्कूल, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं चलाए जाएं।
- दीपावली, गुरु पर्व आदि पर पटाखे रात में 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही चलाए जाएं।
- क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर पटाखे रात में 11:55 बजे से 12:30 तक ही चलाए जाएं।
- राज्य का वह क्षेत्र, जो एनसीआर के निकटवर्ती क्षेत्र की परिधि में आता है। ऐसे क्षेत्र में केवल दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाए जाने हेतु क्षेत्र चिह्नित किए जाएं। इसकी जानकारी आमजन को प्रदान की जाए। ऐसे क्षेत्र में विवाह समारोहों में भी ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जाए। साथ बैन पटाखे नहीं बेचे जाएं।
- राज्य में कॉलेजों एवं स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाए और आमजन को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए।
- राज्य के पुलिस थानों के थाना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।