Action Of Food Safety Department During Festive Season: त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की कार्रवाई: मिल्क केक, मावा व घी का लिया नमूना
डीडवाना जिले में आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलेक्टर पुखराज सैन व अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जुगल किशोर सैनी के निर्देशानुसार विभिन्न खाद्य निर्माता फर्म्स पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई में अरोड़ा नमकीन एवं स्वीट भंडार से मिल्क केक, जोधपुर मिष्ठान भंडार से बेसन चक्की, बीकानेर मावा भंडार से मावा, व अग्रवाल एजेंसी से घी का नमूना लिया गया। इस दौरान विभिन्न फर्म पर 35 एवं 20 किलोग्राम रंगयुक्त चाशनी नष्ट करवाई गई। उक्त सभी नमूनों को जांच हेतु खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मानक अधिनियम 2006 ?
यह अधिनियम खाद्य से संबंधित कानूनों को समेकित करने तथा खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने। उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए भारतीय खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा ।
सफाई और गुणवत्ता पर निर्देश
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों को खुले में मिठाइयां नहीं रखने, खाद्य सामग्री को ढक कर रखने, मसाले और खाद्य तेल खुली अवस्था में न बेचने, उचित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करने और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।