Indigo Airlines News: इंडिगो एयरलाइंस में जातिगत भेदभाव का मामला: ट्रेनी पायलट ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की
इंडिगो फ्लाइट के ट्रेनी पायलट ने तीन सीनियर अधिकारियों पर जातिवाद का आरोप लगाया है। ट्रेनी पायलट का कहना है कि इन अधिकारियों ने उससे कहा कि वो प्लेन उड़ाने लायक नहीं है, जाए और जूते सिले। दरअसल, ये पायलट अनसूचित जाति से ताल्लुक रखता है। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

इंडिगो एयरलाइंस को लेकर एक विवाद सामने आया है। एयरलाइंस के तीन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। यह एफआईआर उनके ही ट्रेनी पायलट ने कराई है। कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कंपनी के ऑफिस में उसके साथ जाति के आधार पर उत्पीड़न और अपमान हुआ। उसने दावा किया कि उसे कहा गया कि वह प्लेन उड़ाने के लायक नहीं है। जाकर चप्पल सिले।
ट्रेनी पायलट ने क्या लगाया आरोप?
अपनी शिकायत में ट्रेनी पायलट ने 28 अप्रैल को गुरुग्राम में इंडिगो के हेडक्वार्टर में हुई एक बैठक का हवाला दिया है। ये बैठक लगभग 30 मिनट तक चली और इस दौरान शिकायतकर्ता से कहा गया, “तुम विमान उड़ाने लायक नहीं हो। वापस जाओ और चप्पलें सिलवाओ। तुम यहां चौकीदार भी बनने लायक नहीं हो।” ट्रेनी पायलट का आरोप है कि उसका उत्पीड़न इसलिए किया गया क्योंकि अधिकारी उनका इस्तीफा चाहते थे।
यह मामला SC/ST अधिनियम और BNS के तहत दर्ज किया गया है। पहले यह बेंगलुरु में जीरो FIR के तौर पर दर्ज हुआ था। बाद में इसे गुरुग्राम के DLF-1 पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने इस FIR पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह उत्पीड़न एक दिन की घटना नहीं थी। बल्कि कई दिनों तक जारी रहा। उसे बार-बार यह कहकर मानसिक दबाव में डाला गया कि वह इस्तीफा दे दे। शिकायत में कहा गया है कि यह पूरा व्यवहार उसकी जाति को लक्ष्य बनाकर किया गया था। ताकि उसकी सामाजिक पहचान को नीचा दिखाया जा सके. यह न केवल व्यक्तिगत अपमान था बल्कि पेशेवर आत्मसम्मान पर हमला भी
आरोप है कि उत्पीड़न सिर्फ मौखिक दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं था। इसमें प्रफेशनल उत्पीड़न भी शामिल था। जैसे कि बिना किसी वजह के सैलरी काटना, जबरदस्ती दोबारा ट्रेनिंग करवाना, यात्रा भत्ते रद्द करना और बिना वजह चेतावनी पत्र देना। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस मामले को बड़े अधिकारियों और कंपनी की एथिक्स कमेटी तक पहुंचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उसे कानूनी मदद के लिए SC/ST सेल से संपर्क करना पड़ा।
कानूनी कार्रवाई शुरू, पुलिस कर रही जांच
यह मामला शुरू में बेंगलुरु में जीरो FIR के रूप में दर्ज हुआ था। जिसे बाद में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित DLF-1 पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया। यहां यह FIR SC/ST एक्ट की धाराएं 3(1)(r), 3(1)(s) और BNS की धाराएं 351(2), 352 व 3(5) के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि सबूत जुटाए जा रहे हैं और सभी संबंधित पक्षों के बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे। इंडिगो की चुप्पी पर सवाल विवाद सामने आने के बाद भी इंडिगो एयरलाइंस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इंडिगो के वर्क कल्चर और आंतरिक जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच के बाद अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला न केवल कंपनी के लिए एक बड़ा नैतिक संकट बन सकता है। बल्कि एयरलाइन उद्योग में जातीय भेदभाव के मुद्दे को लेकर एक बड़ी बहस की शुरुआत भी कर सकता है।