Rajasthan News: धार्मिक भावनाओं का सम्मान: दो दिन पूरे राजस्थान में नॉनवेज बिक्री पर रोक
राजस्थान सरकार ने जैन धर्म के पवित्र पर्व पर्यूषण (28 अगस्त) और अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर) के मद्देनजर प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में मांस और अंडा बेचने वाली दुकानों पर दो दिन की पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी नगर निकायों को भेजा गया है।

पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सरकार के आदेश में बदलाव देखने को मिला है। पहली बार अंडे बेचने वाली दुकानों और रेहड़ियों को भी इस बंद के दायरे में लाया गया है।
अब तक सिर्फ बूचड़खाने, कच्चा मांस बेचने वाली दुकानें और तैयार मटन-चिकन बेचने वाले प्रतिष्ठानों को ही इन पर्वों पर बंद किया जाता था। अंडे की दुकानों को इससे छूट दी जाती थी।
लेकिन धार्मिक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने इस बार अंडे की बिक्री पर भी रोक का फैसला किया है।
जयपुर में हैं एक हजार से अधिक अंडा विक्रेता
नगर निगम जयपुर के अधिकारियों के अनुसार, शहर में करीब 1,000 से अधिक अंडे बेचने वाली दुकानें और रेहड़ियां हैं, जहां अंडा पकाकर या कच्चा बेचा जाता है।
अब इन सभी पर भी 28 अगस्त और 6 सितंबर को पाबंदी लागू रहेगी।
आदेश की पालना सुनिश्चित करेगी स्थानीय निकाय
स्वायत्त शासन विभाग ने संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को आदेश की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

