Moradabad Police Custody Case: दो दरोगा समेत 10 के खिलाफ परिवाद दर्ज, CJM कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मुरादाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने थाना भोजपुर पुलिस के दो सब-इंस्पेक्टर, तीन हेड कांस्टेबल और पांच ग्रामीणों समेत कुल 10 नामजद के खिलाफ परिवाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। परिवाद ग्राम जैतपुर निवासी नज़ारूल की ओर से दायर किया गया है। याचिका के अनुसार मामला एक युवक-युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों बालिग थे और अपनी इच्छा से साथ रह रहे थे। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। याचिका में दावा किया गया है कि एसएसपी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों और मीडिया के सामने युवती ने स्वयं कहा था कि वह अपनी मर्जी से सालिम के साथ आई है।
आरोप है कि कार्यालय से बाहर निकलते समय युवती पक्ष के पांच ग्रामीणों ने सालिम को जबरन ले जाने का प्रयास किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायत करने के बावजूद सिरसवा गौड़ चौकी प्रभारी विपिन कुमार, सब-इंस्पेक्टर अजीत सिंह तथा तीन हेड कांस्टेबलों ने मिलकर सालिम की गिरफ्तारी का कथित रूप से झूठा घटनाक्रम तैयार किया और रिकॉर्ड में दर्शाया कि उसे झादेवाली मिलक के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि सालिम और उसके परिजनों को कई दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया तथा बाद में शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को नियमित परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुए सभी 10 चौकी प्रभारी विपिन कुमार, सब-इंस्पेक्टर अजीत सिंह और हेड कांस्टेबल कमल सिंह, मनोज कुमार, अनूप यादव, ग्रामीण तेजपाल, गिरीश पाल, रमेश, रामरतन और मान सिंह को नोटिस जारी किया है। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है।

