Firecracker Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा: 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी बैन का फैसला लें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह 25 नवंबर से पहले दिल्ली में पटाखों पर सालभर के लिए स्थायी प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उसने पटाखों पर प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं किया।
इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए एक स्पेशल सेल गठित करने का निर्देश दिया।
पटाखों पर सालभर बैन: दिल्ली सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पटाखों पर सालभर का बैन लागू करने का निर्णय सभी संबंधित विभागों से सलाह लेने के बाद ले। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया था कि इस फैसले पर सभी संबंधित विभागों से परामर्श किया जा रहा है। लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
पटाखे सिर्फ दिवाली नहीं, चुनाव और शादियों पर भी प्रतिबंधित हों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखों पर बैन सिर्फ दिवाली के समय ही नहीं बल्कि चुनावों और शादियों जैसे अन्य अवसरों पर भी लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के मामले में दिल्ली एनसीआर के अन्य राज्यों से भी जवाब मांगा है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुनवाई
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री और उपयोग से होने वाला प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
दिल्ली पुलिस को दी गई चेतावनी
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह पटाखों पर बैन को सख्ती से लागू करे और यदि जरूरी हो तो पुलिस एक स्पेशल सेल का गठन करे। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध का उल्लंघन न हो। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 25 नवंबर तक पटाखों पर स्थायी बैन लागू करने का फैसला ले ताकि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।