GST Bachat Utsav 2025 : 22 सितंबर से GST 2.0 लागू: आम आदमी को त्योहारों से पहले बड़ी राहत
कल्पना कीजिए कि आपकी रोजमर्रा की खरीदारी अचानक सस्ती हो जाए, और जेब में ज्यादा पैसे बचें! आज 22 सितंबर से GST में क्रांतिकारी बदलाव आ गया है, जो आम आदमी को बड़ी राहत देगा।

GST Bachat Utsav 2025: 22 सितंबर से देश में GST 2.0 लागू, सरकार ने आम आदमी की जेब पर त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है। अब घी, पनीर, दूध, ब्रेड, तेल, शैंपू, बच्चों के पढ़ाई के सामान समेत रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स घटा या शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “बचत उत्सव” बताया और कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास दोनों के पैसे बचेंगे।
देश में GST 2.0 22 सितंबर से लागू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन इसे लागू कर सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी राहत दी है। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैंपू और बच्चों की पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव करार दिया और कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास दोनों के पैसे बचेंगे
GST दरों में बदलाव
सरकार ने GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ग्राफिक्स में देखें रोजमर्रा के इस्तेमाल का कौन सा सामान कितना सस्ता हुआ………
GST-2.0 इफेक्ट – डेयरी प्रोडक्ट्स
| सामान | पहले (₹) | अब (₹) | अंतर (₹) |
|---|---|---|---|
| अमूल घी (1KG) | 650 | 610 | 40 |
| मदर डेयरी घी (1KG) | 675 | 645 | 30 |
| अमूल पनीर (200g) | 92 | 87 | 5 |
| मदर डेयरी पनीर (200g) | 95 | 92 | 3 |
| अमूल UHT दूध (1 लीटर) | 77 | 75 | 2 |
| मदर डेयरी UHT दूध (1 लीटर) | 77 | 75 | 2 |
| अमूल बटर (100g) | 62 | 58 | 4 |
| मदर डेयरी बटर (100g) | 62 | 58 | 4 |
| अमूल चीज़ (1KG) | 575 | 545 | 30 |
| मदर डेयरी (200g) | 170 | 160 | 10 |
अन्य घरेलू सामान…..
| सामान | पहले (₹) | अब (₹) | अंतर (₹) |
|---|---|---|---|
| लक्स बाथ सोप (75 ग्राम) | 24 | 21 | 3 |
| डव बाथ सोप (75 ग्राम) | 45 | 40 | 5 |
| लाइफबॉय | 17 | 15 | 2 |
| क्लिनिक प्लस शैम्पू (340 ml) | 393 | 340 | 53 |
| हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू (340 ml) | 450 | 395 | 55 |
| डव शैम्पू (340 ml) | 490 | 435 | 55 |
| कोलगेट टूथपेस्ट (150 ग्राम) | 110 | 99 | 11 |
| पेस्सोडेंट टूथपेस्ट (150 ग्राम) | 129 | 116 | 13 |
| क्लोसअप टूथपेस्ट (150 ग्राम) | 145 | 129 | 16 |
| पैराशूट हेयर ऑइल (100 ml) | 63 | 59 | 4 |
| डाबर आंवला ऑइल (90 ml) | 55 | 52 | 3 |
| बजाज आलमंड ऑइल (90 ml) | 75 | 70 | 5 |
| सामान | पहले (₹) | अब (₹) | अंतर (₹) |
|---|---|---|---|
| पार्ले-जी बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
| गुडडे बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
| मैरी गोल्ड बिस्किट | 10 | 9 | 1 |
| रेड लेबल चाय पत्ती (250g) | 150 | 135 | 15 |
| ताज महल चाय पत्ती (250g) | 200 | 180 | 20 |
| ताजा चाय पत्ती (250g) | 50 | 45 | 5 |
| ब्रू कॉफी (50g) | 175 | 156 | 19 |
| नेस्कैफे कॉफी (45g) | 245 | 220 | 25 |
| पेप्सी कोल्ड ड्रिंक (250ml) | 20 | 19 | 1 |
| कोका कोला कोल्ड ड्रिंक (250ml) | 20 | 19 | 1 |
| फैंटा कोल्ड ड्रिंक (250ml) | 20 | 19 | 1 |
| मैगी नूडल्स (70g) | 13 | 12 | 1 |
| इप्पी नूडल्स (60g) | 10 | 9 | 1 |
| चिंग नूडल्स (60g) | 15 | 14 | 1 |
होटल, जिम, फ्लाइट और सिनेमा टिकट पर GST घटा, कुछ सामान महंगे भी होंगे
होटल के कमरों, ब्यूटी और हेल्थ सर्विसेज पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 100 रुपए तक की सिनेमा टिकट पर 5% टैक्स, 100 रुपए से अधिक पर 18% GST। ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर 12% से घटाकर 5% टैक्स, प्रीमियम होटल्स पर 18% रहेगा।
कुछ शौक और विलासिता की चीजों पर 40% नया स्लैब लागू होगा। इसमें पान मसाला, तंबाकू, कुछ कार और बाइक्स शामिल हैं। पेट्रोल 1200cc और 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां, डीजल 1500cc और 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां, और मोटरसाइकिल 350cc से बड़ी भी 40% टैक्स में आएंगी।
सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत, बिजनेस आसान और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कंजम्प्शन डिमांड बढ़ेगी और GDP ग्रोथ को 1%-1.2% तक बूस्ट मिलेगा।
पुराने स्टॉक पर भी मिलेगा GST कटौती का फायदा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, फिर भी यह सामान नए घटाए गए रेट पर ही मिलेगा। दुकानदारों को ग्राहकों को कम GST दर का लाभ देना अनिवार्य होगा। दवाओं के लिए NPPA ने 12 और 13 सितंबर को आदेश जारी कर सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइस की MRP अपडेट करने को कहा।
अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा नहीं देता तो शिकायत करें
अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।
शिकायत करने के विकल्प:
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नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000
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CBIC GST हेल्पलाइन: 1800-1200-232
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नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट: शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना होगा।
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