Rajasthan News: 3 साल सोशल मीडिया से दूर रहो’ युवक को इस शर्त पर मिली जमानत: ब्लैकमेल करने का आरोप
मामले के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग आईडी बनाकर युवती के एडिटेड फोटो वीडियो पोस्ट किए थे। वह पीड़ित युवती को ब्लैकमेल करता था। साथ ही युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक युवक पर सोशल मीडिया के माध्यम से महिला को ब्लैकमेल करने और भद्दे कमेंट करने का मामला सामने आया था। पीड़ित महिला ने 21 फरवरी 2025 को युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके अनुसार आरोपी युवक ने अलग-अलग मोबाइल फोन और अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसकी एडिटेड फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए और उसे ब्लैकमेल किया।
ट्रायल में समय लगेगा, जमानत दी जाए वहीं, आरोपी के वकील गिरीश खंडेलवाल ने बहस करते हुए कहा कि आरोपी युवक पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उसका मामला मजिस्ट्रेट की ओर से ट्रायल अपराध की श्रेणी में आता है। युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले की ट्रायल में समय लगेगा, युवक की उम्र 19 साल है, वह सेकेंड ईयर में पढ़ता है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
इस मामले में आरोपी युवक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत मिलने के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवक तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा। इसका मतलब है कि वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा।
इसके अलावा, आरोपी को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को संदेश नहीं भेजने की शर्त भी लगाई गई है। यदि आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।
पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपशब्द और भद्दे कमेंट किए थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी को सामाजिक जिम्मेदारी और कानून का पालन करते हुए इस प्रकार के अपराधों से दूर रहने की चेतावनी भी दी।
इस जमानत आदेश के साथ ही अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले आरोपी पर उचित नियंत्रण रहे और पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
इन शर्तों के साथ जमानत मिली
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आरोपी युवक सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करेगा।
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पीड़िता और उसके परिवार के किसी सदस्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं करेगा।
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आरोपी शपथ पत्र देगा कि उसके पास पीड़िता की कोई फोटो या वीडियो नहीं है; यदि है तो जमानत से पहले डिलीट करेगा।
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भविष्य में किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा।
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ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगा।
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इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा।
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व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पीड़िता या उसके परिवार को मैसेज नहीं करेगा।

