Faridabad News: महिला को कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा महंगा: RWA ने लगाया 1.3 लाख रुपये का जुर्माना
ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-86 स्थित प्रिंसेस पार्क सोसायटी की आरडब्ल्यूए ने दिव्या नायक नामक महिला पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी जानकारी खुद महिला ने दी है। महिला का कहना है कि उसे मारपीट और पुलिस द्वारा धमकाया भी गया।

ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 स्थित प्रिंसेस पार्क सोसायटी की आरडब्ल्यूए द्वारा स्थानीय निवासी दिव्या नायक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महिला ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। महिला का आरोप है कि कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर उसके साथ मारपीट भी हुई है जबकि उसके परिवार को पुलिस की ओर से धमकाया गया है। 22 अगस्त से सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है, लेडी बाउंसरों की भी नियुक्ति की गई है।
RWA का कहना है कि उनके इस रवैये से सोसाइटी परिसर में गंदगी फैल रही है और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा को खतरा है। उपाध्यक्ष रणमीक चाहल ने दावा किया कि सोसाइटी में हर महीने 8 से 10 डॉग-बाइट केस सामने आते हैं और अब तक 100 से ज्यादा निवासी घायल हो चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दो साल पहले इसी तरह के विवाद में नायर ने एक सिक्योरिटी गार्ड और एक निवासी को काट लिया था।
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
सोसायटी में 40 कुत्ते भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के बाद महिला की पोस्ट पर लोग जमकर रीपोस्ट और कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से वो सोसायटी में कुत्तों को खाना खिला रही हैं। इसको लेकर लेकर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ कई बार विवाद हो चुका है।
RWA जुर्माना वसूलने को तैयार, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
RWA ने अब नायर से बकाया जुर्माना वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। RWA अध्यक्ष चहल ने कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया। तो हम रजिस्ट्रार और अदालतों के माध्यम से सोसाइटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आवश्यक सेवाएं भी रोकी जा सकती हैं। इसके अलावा, वह अपना फ्लैट भी नहीं बेच पाएगी। फिलहाल, यह विवाद और गहराता जा रहा है, क्योंकि नायर और RWA के बीच संवाद की तमाम कोशिशें विफल रही हैं।
पुलिस अधिकारियों ने लिया संज्ञान
इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आरडब्ल्यूए को जुर्माना लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर ही कार्रवाई की जा सकती है। वही अब दिव्या नायक को आरडब्ल्यूए ने अब कानूनी रास्ता अपनाने और आवश्यक सेवाएं रोकने की चेतावनी दी।

