Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने कोर्ट में जताया जान का खतरा, प्रिवेंटिव सुरक्षा की मांग की
पुणे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे की एक अदालत में पेशी के दौरान खुद की जान को खतरा बताया। यह बयान उन्होंने सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान दिया। राहुल ने अदालत से प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन (रक्षात्मक सुरक्षा) की मांग की और कहा कि यह राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी ने मामले के शिकायतकर्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह “नाथूराम गोडसे का वंशज” है। उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, और इस केस से जुड़े लोगों के पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचने या गलत तरीके से फंसाए जाने का खतरा है।
राहुल गांधी का बयान (कोर्ट में) “महात्मा गांधी की हत्या एक सोची-समझी साजिश थी। इस केस के शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। ऐसे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए मुझे जान से मारने या झूठे केस में फंसाने का खतरा है।”
उन्होंने हाल के अपने राजनीतिक बयानों का भी जिक्र किया, जैसे संसद में 11 अगस्त को “वोट चोर कुर्सी छोड़” का नारा और चुनावी गड़बड़ियों के दस्तावेज पेश करना, जिससे राजनीतिक विरोधियों की नाराजगी बढ़ी है।
राहुल ने यह भी कहा था कि सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, नफरत नहीं फैलाता। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर हिंदू समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी की तरफ से वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में बताया कि बीजेपी नेता बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी तो दूसरे भाजपा नेता तरविंदर मारवाह ने खुले तौर पर धमकी दे दी कि अगर राहुल गांधी ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका हाल उनकी दादी जैसा हो सकता है।
‘गोडसे परिवार से है शिकायतकर्ता का संबंध’
मिलिंद पवार ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता सत्याकी का सावरकर और गोडसे परिवार से पारिवारिक संबंध है और वह अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। वकील के अनुसार शिकायतकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंसक और असंवैधानिक प्रवृत्तियों से जुड़ी रही है।
मानहानि का यह केस सत्यकी सावरकर ने दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिए एक भाषण में सावरकर की लिखी एक घटना का गलत हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला करने की बात थी। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।
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