Air India Officers Action: क्रू रोस्टरिंग में गड़बड़ी पर कार्रवाई: DGCA ने एयर इंडिया के तीन अफसर हटाए
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अहमदाबाद प्लेन हादसा मामले में क्रू शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने के चलते तीन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए।

तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। DGCA ने एअर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया।
डीजीसीए के निर्देश
डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। एअर इंडिया को अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया गया है। तीनों अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। और इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर डीजीसीए कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है डीजीसीए की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि उड़ान सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वह शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं में सुधार सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा न हो।यह कदम न केवल एअर इंडिया की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए है। बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी संदेश देता है।
क्या कहा एयरलाइन ने?
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर (COO) सीधे इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (IOCC) की निगरानी करेंगे। एयरलाइन ने कहा कि एयर इंडिया सुरक्षा नियमों और स्टैंडर्ड तरीकों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच
डीजीसीए के अनुसार ये तीनों अधिकारी क्रू रोस्टरिंग में बार-बार गंभीर गलतियां कर रहे थे। डीजीसीए ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ 10 दिनों के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यानी कंपनी को इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करनी चाहिए।
DGCA ने यह निर्देश भी दिए
- एअर इंडिया इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटाए। इन अधिकारियों के खिलाफ इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत शुरू करे। 10 दिन में DGCA को रिपोर्ट दे।
- इन अधिकारियों को जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नॉन-ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर किया जाए और इन्हें किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू अनुपालन जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन न दी जाए।
- भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है।
यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे।