Tamil Nadu Minister Ponmudi Case News Update: हिंदू तिलक पर किया कमेंट, DMK ने पोनमुडी को हटाया : अश्लील टिप्पणी मामले में तमिलनाडु के वन मंत्री पोनमुडी पर FIR
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के. पोनमुडी की महिलाओं, शैव और वैष्णव समुदायों को लेकर की गई अश्लील टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने राज्य पुलिस से पूछा है कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि या तो मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की जाए या फिर पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
कोर्ट यह टिप्पणी पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कर रहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस वेंकटेश ने महाधिवक्ता पी.एस. रमन को बुलाकर पोनमुडी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर जवाब मांगा।
जज बोले – माफी से मामला खत्म नहीं होता
जस्टिस वेंकटेश ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री ने यह बात पूरी जागरूकता के साथ कही थी, ऐसा नहीं लगता कि उनकी जुबान फिसली थी। उन्होंने केवल सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर मामले को खारिज कर दिया, जो स्वीकार्य नहीं है।
डीजीपी से शाम तक रिपोर्ट मांगी गई
जज ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से शाम तक रिपोर्ट देने को कहा है कि मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच के मामलों में सख्त रुख अपनाया है, ऐसे में राज्य सरकार को भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।
विवादित बयान का वीडियो भी वायरल
एक वीडियो में पोनमुडी कहते सुनाई दे रहे हैं- महिलाएं, प्लीज इसे मत समझिएगा। इसके बाद पोनमुडी ने एक मजाकिया लहजे में बात कही। उन्होंने बताया कि एक आदमी सेक्स वर्कर के पास गया। महिला ने आदमी से पूछा कि वह शैव है या वैष्णव।
पोनमुडी ने आगे कहा- वह आदमी नहीं समझा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वह पट्टई (आड़ा तिलक, जो शैव लगाते हैं) लगाता है या नामम (सीधा तिलक, जो वैष्णव लगाते हैं) लगाता है। महिला उसे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो स्थिति लेटी हुई है। अगर वैष्णव हैं तो खड़ी स्थिति हुई।
12 अप्रैल को आया माफीनामा
बयान पर विवाद बढ़ने के बाद 12 अप्रैल को पोनमुडी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा – “मैं थानथई पेरियार द्रविड़ कझगम के कार्यक्रम के दौरान कही गई अनुचित बातों के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मेरे शब्दों ने कई लोगों को आहत किया, इसके लिए मुझे गहरा खेद है।
भ्रष्टाचार मामले में पहले भी हटाए जा चुके हैं मंत्री पद से
गौरतलब है कि इससे पहले पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आगामी सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।