Kota News: शाहरुख खान,अजय देवगन,टाइगर श्रॉफ का कोटा कंज्यूमर-कोर्ट को जवाब: कहा– हमने कोई भ्रामक प्रचार नहीं किया
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने विमल पान मसाला के विज्ञापन में “केसर” को लेकर भ्रम फैलाने के आरोप पर कोटा उपभोक्ता फोरम में जवाब दाखिल कर दिया है।

तीनों कलाकारों ने कहा कि विज्ञापन में किए गए सभी कथन उनके व्यक्तिगत ज्ञान और जानकारी पर आधारित हैं और वे सत्य हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है।
भाजपा नेता ने लगाया था भ्रामक प्रचार का आरोप
कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी (एडवोकेट) ने 13 नवंबर 2024 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के तहत याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विमल पान मसाला में केसर होने का दावा भ्रामक है। उनके अनुसार जब केसर का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपये प्रति किलो है, तो 5 रुपये के पाउच में इसे शामिल करने का दावा अव्यावहारिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी की ओर से इस दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया।
नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया गया था
इस मामले में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने 21 फरवरी 2025 को शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला निर्माता को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया था।
चेतावनी इतनी छोटी कि पढ़ना मुश्किल
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पान मसाले के पाउच पर छपी स्वास्थ्य चेतावनी इतनी छोटे शब्दों में होती है कि आम उपभोक्ता उसे पढ़ ही नहीं पाता। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने और जुर्माने की मांग की थी। साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि यह जुर्माना भारत सरकार के युवा मंत्रालय के युवा कल्याण कोष में जमा करवाया जाए।
अभिनेताओं की व्यक्तिगत पेशी की मांग
भाजपा नेता हनी ने कोर्ट से मांग की है कि तीनों अभिनेताओं को खुद कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी सेलिब्रिटी गुटखा या तंबाकू उत्पादों का प्रचार कर युवाओं को भ्रमित न करे।
एक्टर्स की ओर से क्या कहा गया
याचिकाकर्ता के वकील विवेक नंदवाना ने बताया कि तीनों अभिनेताओं की ओर से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी तंबाकू या पान मसाले से जुड़े उत्पाद का प्रचार नहीं करते न ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार, विज्ञापन से कोई युवा भ्रमित नहीं हुआ है।