Lucknow Court Fined Rahul Gandhi News: राहुल गांधी पर पेशी से गैरहाजिरी के कारण 200 रुपए का जुर्माना: कोर्ट की कड़ी चेतावनी
लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने के कारण बुधवार को 200 रुपए का जुर्माना लगाया।

साथ ही अदालत ने उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि वे अगली सुनवाई में भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।
राहुल गांधी की गैरहाजिरी पर क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और 5 मार्च को उनकी एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित मुलाकात थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहुल गांधी अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।
कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वे अगली सुनवाई में भी गैरहाजिर रहते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।