Jaipur Nagar Nigam Cleanliness Penalties Update: जयपुर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सीसीटीवी से चालान: 24 घंटे मॉनिटरिंग और कार्रवाई शुरू
आमतौर पर आपने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की ओर से बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन का चालान काटते तो देखा और सुना होगा। लेकिन जयपुर शहर में गंदगी फैलाने वाले लोगों के अब सीसीटीवी की मदद से चालान काटे जा रहे हैं।

शहर को गंदा करने वाले लोगों की कैमरों की मदद से पहचान की जा रही है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां 24 घंटे लोगों पर नजर रःखी जा रही है। इस कंट्रोल रूम की मदद से हेरिटेज निगम द्वारा शहर में जगह – जगह लगे कैमरों की मदद से जयपुर को गंदा करने वाले लोगों को आईडेंटिफाई कर उनके चालान काटे जा रहे हैं।
नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने बताया- सफाई व्यवस्था और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में दिन या रात 24 घंटों में किसी भी वक्त शहर को गंदा करने वाले लोगों की ऑनलाइन न सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके लिए DLB की गाइडलाइन के अनुरूप निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर और सेनेटरी इंस्पेक्टर (SI) द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं।
सीसीटीवी से ऐसे काटे जा रहे चालान
नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर और हवामहल-आमेर जोन में 200 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम की वॉच राइडर टीम भी शहर में घूम चालान बना रही है। इसमें ऑफलाइन और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्मार्ट सिटी ऐप से ऑनलाइन चालान की राशि वसूली जाती है। नगर निगम सीसीटीवी के जरिए फिलहाल दो प्रक्रिया के तहत चालान की कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
यह होगा जुर्माना
निगम हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा के अनुसार खुले में नहाने पर 300 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए, खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए, पालतू जानवरों द्वारा खुले में गंदगी करने पर 1000 रुपए, रोड पर कचरा फैलाने पर 100 रुपए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानदारों, रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपए, होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर 2000 रुपए, सैलून की गंदगी फैलाने पर 500 रुपए, खुले में शौच करने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 5000 रुपए, खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए, पर 5000 रुपए का जुर्मानासार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर लगाकर शहर को बदरंग कर करने पर प्रत्येक पोस्टर और बैनर के लिए 2000 रुपए, बिना अनुमति रोड कट करने पर 5000 रुपए, मीट की दुकानों की गंदगी सड़क पर फैलाने पर 4000 रुपए, विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपए, खुले में मांस मछली पकाने पर 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जाएगा।