UP News: यूपी में नए तरीके से लागू होगा गैंगस्टर कानून: प्रदेश सरकार तैयार कर रही नए दिशा निर्देश
यूपी में नए तरीके से लागू होगा गैंगस्टर कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर कानून लागू करने को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज किए गए मौजूदा आपराधिक मामलों की समीक्षा कर सकती है।
सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया जिसमें ये कहा गया था। कि कानून कहां लागू होना चाहिए कहां नहीं सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिये। मामले में सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज से कहा था। कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम के कुछ प्रावधान ‘‘कठोर” प्रतीत होते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस पूरे प्रकरण में सुनवाई की थी। और फैसला सुनाया था साथ ही सरकार को इसकी समीक्षा करने को भी कहा था। मामले में सरकार का ये भी कहना है कि मौजूदा आपराधिक मामलों की भी जांच होगी। अब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई अगले साल जनवरी 2025 में होगी।