कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता: बरेली में पति पर धमकी और गाली-गलौज का आरोप, SSP से FIR की मांग

बरेली: कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता का मामला सामने आया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर अदालत परिसर में अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बरेली को लिखित शिकायत देकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच की तैयारी कर रही है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।
कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता का क्या है पूरा मामला?
पीड़िता भावना पत्नी पंकज साहू के अनुसार, उनका अपने पति के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते उन्होंने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) के लिए जिला न्यायालय, बरेली में वाद दायर किया है। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों पक्ष नियमित रूप से अदालत में उपस्थित हो रहे हैं।
महिला का आरोप है कि 20 जुलाई 2026 को सुनवाई के दौरान वह अपने भाई के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद थीं। इसी दौरान उनके पति वहां पहुंचे और कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज की।
कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता: मुकदमा वापस लेने का बनाया दबाव
शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला पर अदालत में चल रहे भरण-पोषण के मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया। जब महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो कथित रूप से उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई।
पीड़िता का कहना है कि इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है।
SSP से सुरक्षा और FIR की मांग
महिला ने एसएसपी बरेली को दिए गए शिकायती पत्र में मांग की है कि:
- पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए।
- उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
- भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
महिला का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।
कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता: पुलिस जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, अदालत में भरण-पोषण से संबंधित मामला पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन रहेगा।
आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आई सामने
समाचार लिखे जाने तक आरोपी पंकज साहू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में मामले के सभी आरोप फिलहाल शिकायत के आधार पर हैं और उनकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस की अपील
पुलिस का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को धमकी, उत्पीड़न या घरेलू विवाद से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो तो वह तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दें। शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

