Delhi Vehicle Entry Ban: दिल्ली में 1 नवंबर से बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें किन्हें मिलेगी छूट

31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध; CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट, सीमाओं पर ANPR कैमरों से होगी निगरानी
Delhi Vehicle Entry Ban के तहत दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानक पूरे नहीं करते। यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण रोकने की विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 अक्टूबर को की थी। दिल्ली में नौकरी, कारोबार या रोज़ाना आने-जाने वाले NCR के वाहन चालकों को अपनी गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड पहले जांच लेना चाहिए।
किन वाहनों पर लगेगी रोक?
- रोक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों पर है जो BS-VI से नीचे (जैसे BS-III, BS-IV) के हैं।
- दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहन इस प्रावधान के दायरे में नहीं हैं, हालांकि उन पर अन्य प्रदूषण और वाहन-आयु के नियम लागू रहेंगे।
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी।
NCR के किन शहरों पर पड़ेगा असर?
परिवहन विभाग के अनुमान के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 10 लाख से ज्यादा वाहन BS-VI से नीचे के मानकों वाले हैं।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद: करीब 2 लाख
- गाजियाबाद: करीब 4 लाख
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा: शेष वाहन
ये आंकड़े अनुमानित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी वाहनों को रोका जाएगा, क्योंकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी छूटें लागू हैं।
किन्हें मिलेगी छूट?
- CNG वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
- एंबुलेंस और दमकल (फायर टेंडर)
- तय आवश्यक सेवाओं के वाहन
कैसे होगी निगरानी?
दिल्ली की सीमाओं और अहम लेनों पर AI आधारित ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से नंबर प्लेट स्कैन कर नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की ओर से आने वाले रास्तों पर प्रवेश बिंदुओं पर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है।
व्यावसायिक (कमर्शियल) मालवाहक वाहनों के लिए अलग नियम
यह निजी और अन्य वाहनों की इस रोक से अलग है। CAQM के निर्देश के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड, BS-VI से नीचे के कमर्शियल मालवाहक वाहनों (LGV/MGV/HGV) की एंट्री पर रोक है। BS-IV कमर्शियल वाहनों को मिली अंतरिम छूट 31 अक्टूबर 2026 तक थी, और अब केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे।
विंटर एक्शन प्लान की अन्य बातें
सर्दियों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए बाकी उपाय अलग-अलग तारीखों तक लागू रहेंगे। इनमें बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के ईंधन न मिलना और सरकारी-निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ की घर से कार्य व्यवस्था शामिल हैं। प्लान के अधिकांश उपाय 28 फरवरी 2027 तक चलेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. क्या दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ी पर यह रोक लगेगी?
नहीं। यह एंट्री प्रतिबंध दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के लिए है। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर इस प्रावधान की रोक नहीं है, हालांकि उन पर वाहन की उम्र और PUC जैसे अन्य नियम लागू रहेंगे।
2. क्या दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI गाड़ी दिल्ली आ सकती है?
हां, BS-VI मानक वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी।
3. क्या CNG या इलेक्ट्रिक वाहन को रोका जाएगा?
नहीं, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस रोक से छूट दी गई है। एंबुलेंस, दमकल और तय आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी छूट है।
4.यह प्रतिबंध कब तक रहेगा?
प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। विंटर एक्शन प्लान के अधिकांश अन्य उपाय 28 फरवरी 2027 तक चलेंगे।
5. अपनी गाड़ी का BS स्टैंडर्ड कैसे जांचें?
अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ (RC) में दर्ज जानकारी देखें। साफ न दिखे तो डीलर या RTO से पुष्टि करें। दिल्ली आने से पहले परिवहन विभाग या CAQM के आधिकारिक निर्देश भी ज़रूर देखें।
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