Kangana Ranaut: कंगना रनौत को आगरा MP-MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस: क्या है पूरा मामला?
फिल्म अभिनेत्री व मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत () के खिलाफ आगरा में दर्ज वाद में कोर्ट ने 28 नवंबर को तलब किया है। इसको लेकर कोर्ट की ओर से भेजा गया नोटिस कंगना रनौत के पते पर रिसीव हो गया है। माना जा रहा है कि 28 नवंबर को कंगना या उनके वकील कोर्ट में पेश हो सकते हैं।
24 अगस्त को कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था- किसान आंदोलन के समय रेप-मर्डर हुए। बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। इसके बाद उनके खिलाफ राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा (Ramashankar Sharma) ने MP/MLA कोर्ट में 11 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि कंगना ने धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी की।
क्या है पूरा मामला
अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत द्वारा दिल्ली बार्डर (Delhi border) पर धरने पर बैठे किसानों के लिए अभद्र बयान दिया गया था। इसके बाद 17 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए ‘गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती आजादी नहीं’ बयान दिया था। उक्त बयानों को पूरे देश की जनता का अपमान बताते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी।
कंगना के बयान से किसानों की भावनाएं आहत हुईं
एडवोकेट रमाशंकर शर्मा (Ramashankar Sharma) ने कहा मैं भी किसान परिवार से हूं। 30 साल तक खेती-किसानी की। किसानों और राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान रखता हूं। कंगना ने हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की हैं। 31 अगस्त को उन्होंने पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की थी।