GST Rate Cut 2025 List Update: GST काउंसिल ने घरेलू वस्तुओं पर टैक्स दरों में की कटौती: घरेलू सामान, खाद्य वस्तुएं, दवाएं और वाहन अब होंगे सस्ते
3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में घरेलू वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल ने 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर अब केवल 5% और 18% की दो नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है। ये संशोधित दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
फाइल फोटो
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई खाद्य वस्तुएं GST मुक्त होंगी। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी GST फ्री कर दी गई हैं।
लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बढ़ा टैक्स:
वहीं दूसरी ओर, तंबाकू उत्पादों, लग्जरी सामान, मध्यम और बड़ी कारें, और 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर अब 28% की बजाय 40% GST लगाया जाएगा।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।
कब से बदल जाएंगी जीएसटी की नई दरें?
जीएसटी की नई दरें ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख पर लागू की जाएंगी।