Yash Dayal Rape Case Update:रेप केस में फंसे यश दयाल को झटका, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई
जयपुर आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है, ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने फिलहाल केस डायरी तलब की है और इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को निर्धारित की है।
क्रिकेटर के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले भी गाजियाबाद में एक युवती ने इसी तरह का आरोप लगाया था। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। वकील का दावा है कि “यह एक संगठित गिरोह है जो फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करता है।” उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर केस गाजियाबाद मामले के सात दिन बाद दर्ज हुआ है।
2 साल पहले कॉन्टैक्ट में आई थी लड़की
सांगानेर थाना के इंचार्ज अनिल जैमन ने बताया- जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब यश ने क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जैमन ने बताया कि- आईपीएल-2025 मैच के दौरान भी जयपुर आए यश दयाल ने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया।
गाजियाबाद में पहले से दर्ज है रेप का मामला
यह यश दयाल पर पहला आरोप नहीं है। इससे पहले, जुलाई 2025 में गाजियाबाद की एक महिला ने यश पर शादी का झूठा वादा करके पांच साल तक शारीरिक और भावनात्मक शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में यश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और कोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोई व्यक्ति पांच साल तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता और मामले की अगली सुनवाई तक यश को राहत दी थी। यश ने इस मामले में दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने उनसे शादी के लिए दबाव बनाया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि महिला ने उनका iPhone, लैपटॉप चुराया और इलाज के नाम पर पैसे लिए।

