Rajasthan High Court News Update: राजस्थान हाईकोर्ट और सभी लोअर कोर्ट का समय बदला: 15 अप्रैल से 27 जून तक रहेगा प्रभावी
जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर कोर्ट) के समय में ग्रीष्मकालीन बदलाव किया गया है। यह बदलाव 15 अप्रैल से 27 जून 2025 तक लागू रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार (प्रशासन) शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

ग्रीष्मकाल के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा। इस दौरान न्यायालय का लंच ब्रेक सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। हाईकोर्ट कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक सुबह 10:30 से 10:45 बजे तक रहेगा।
अधीनस्थ न्यायालयों (लोअर कोर्ट) का समय
प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालय (लोअर कोर्ट) सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे।
इन न्यायालयों के कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे।
इन न्यायालयों में लंच ब्रेक सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक रहेगा।
न्यायाधीशों के चैंबर समय
अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक अपने चैंबर में कार्य करेंगे।यह ग्रीष्मकालीन समय सारणी 27 जून तक प्रभावी रहेगी। जिसके बाद न्यायालयों का समय पुनः सामान्य हो जाएगा।