Subsidy on Electric Vehicle in Rajasthan: राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देगी 200 करोड़ रू की सब्सिडी
राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के तहत 200 करोड़ रुपये का ई-वाहन प्रमोशन फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान हेतु सर्वप्रथम पॉलिसी के अन्तर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् निर्माता द्वारा पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है।
इस तरह मिलेगा अनुदान:
1. वाहन मालिक को अपने वाहन का पंजीयन नंबर और चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
2. इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
3. वाहन स्वामी को अपने बैंक खाते का विवरण पासबुक फ्रंट पेज या रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करना होगा।
4. आवेदन सफल होने पर अनुदान की राशि सीधे वाहन स्वामी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
पोर्टल पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् विभाग द्वारा वाहन का माडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन किया जाकर वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के क्लेम हेतु आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा।
वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पंजीयन क्रंमाक एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे। फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज़ जैसे पासबुक फ्रंट पेज/रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा। फिर आवेदन सबमिट करेगा। अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जायेगा।
प्रोत्साहन के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी। अतः संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स व वाहन क्रेता अनुदान रािश प्राप्त करने के लिए यथा शीघ्र पोर्टल आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।