Anti Religious Conversion Bill Today: राजस्थान में धर्मांतरण पर सख्त नियंत्रण: भजनलाल सरकार का नया विधेयक पेश”
विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया जाएगा। इस बिल को इसी सत्र में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। इसे पारित करवाने की तारीख बाद में तय होगी।

आज विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में रखा जाएगा। इस बिल में किसी को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है।
राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। शून्य काल के दौरान परिवहन सुरक्षा विभाग व गृह विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज की पर रखी जाएगी। इसके बाद धर्मांतरण के विरोध बिल सदन की मेज पर रखा जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी।
मर्जी से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी
बिल के प्रावधानों के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा।
लव जिहाद साबित हुआ तो शादी रद्द, सजा होगी
इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है
जानें क्यों खास है भजनलाल सरकार का नया विधेयक
1.धर्मांतरण पर सख्त प्रावधान: भजनलाल सरकार के नए धर्मांतरण विधेयक ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ में कहा गया है कि यदि धर्मांतरण जबरन, बहला-फुसलाकर या लालच देकर किया जाता है। तो पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा।
2. शादी के मामलों में सजा: यदि बहला-फुसलाकर, जबरन या पैसे के लालच में शादी की जाती है, तो फैमिली कोर्ट उस शादी को रद्द कर सकता है। पीड़ित महिला या नाबालिग होने पर दो से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा।
3. बार-बार अपराध करने पर सजा: यदि कोई व्यक्ति बार-बार धर्मांतरण संबंधी अपराध करता है। तो उसे दो गुना तक सजा हो सकती है।
4. धर्मांतरण में मदद करने वाले को भी सजा: अवैध रूप से धर्मांतरण में सहायता करने वालों को भी अपराधी माना जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी।
5. धर्मांतरण की सूचना अनिवार्य: वैध धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलक्टर को सूचना देनी होगी। धर्मांतरण समारोह की सूचना भी एक माह पहले कलक्टर को देनी होगी। और धर्मांतरण के बाद 60 दिन के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से सूचना देनी होगी।
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