Social Media Ban For Kids: बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य: DPDP 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट जारी
अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।

इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार (3 जनवरी) को जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग Mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा।
करीब डेढ़ साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 से तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है।
डेटा फिड्यूशरीज को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने शुक्रवार को ये मसौदा जारी किया और लोगों से 18 फरवरी तक MyGov.in पर सुझाव मांगे हैं।
नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 250 करोड़ का जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे कंपनियां डेटा सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहेंगी।
अक्टूबर, 2023 में पास हुआ था DPDP कानून
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून अक्टूबर, 2023 में संसद से पास हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिला था। कंपनियों को यह बताना जरूरी हो गया कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था।