GST Council Meeting: GST काउंसिल की 55वीं बैठक: जैसलमेर में कई अहम फैसले, हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स पर निर्णय टला
राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया।

फाइल फोटो
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि इस पर जीओएम (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ मिनिस्टर्स) को और समय चाहिए। इसके लिए IRDAI (बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के इनपुट का इंतजार है।
सीतारमण ने कहा कि फोर्टिफाइड राइस केरनल्स पर टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है। फोर्टिफाइड राइस का पीडीएस में वितरण किया जाता है। जीन थेरेपी को पूरी तरह टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। काली मिर्च और किशमिश पर स्थिति साफ कर दी गई है। अगर कोई किसान इसे बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2000 रुपये से कम पेमेंट करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से छूट देने का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में होना चाहिए लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। लैंड राज्य का विषय है और इससे नगरपालिका के राजस्व पर भी असर पड़ेगा।
छोटी कंपनियों को मिलेगी राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है। इससे नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। इस नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे छोटी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न पर भी स्थिति साफ की। सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा लेकिन कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर इसका रेट अलग होगा।
फूड डिलीवरी ऐप
वित्त मंत्री ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन इसे टाल दिया गया है। इसी तरह इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुआ कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं। 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेट वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी।