Jaipur News: अब RIICO खुद बदलेगा अपनी जमीन का लैंड यूज: विधानसभा में संशोधन बिल पारित
जयपुर राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम (RIICO) को अब अपनी जमीनों पर लैंड यूज बदलने, सब डिवीजन करने, और स्वीकृतियां देने का अधिकार मिल गया है।

अब तक इन कार्यों के लिए RIICO को राजस्व विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन विधानसभा में बुधवार को पारित ‘राजस्थान भू राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2025’ के बाद RIICO को ये अधिकार स्वायत्त रूप से मिल गए हैं।
क्या कहता है संशोधन विधेयक?
इस बिल के माध्यम से ‘राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956’ में संशोधन किया गया है। अब RIICO को इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल, होटल या अन्य उपयोग में लेने की अनुमति अपने स्तर पर देने का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा, RIICO प्लॉट का ट्रांसफर, मर्जर, सब-डिवीजन और रेगुलराइजेशन (विनियमन) भी कर सकेगा।
सरकार का उद्देश्य और लाभ
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में बताया कि यह संशोधन RIICO को औद्योगिक क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए अधिक स्वतंत्रता देगा। अब RIICO अपने क्षेत्रों में भूखंडों का प्लानिंग, विकास, लाइसेंस और मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं अपने स्तर पर कर सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा RIICO की जमीनों पर लैंड यूज परिवर्तन पर रोक के बाद, राज्य सरकार ने भू-राजस्व कानून में संशोधन का निर्णय लिया था। इस विधेयक के पारित होने से RIICO एरिया में लैंड यूज चेंज और जमीनों के ट्रांसफर जैसे कार्य अब सरलता से और तेजी से किए जा सकेंगे।
अब तक की व्यवस्था क्या थी?
अब तक RIICO को लैंड यूज बदलने और सब डिवीजन जैसी अनुमतियों के लिए राजस्व विभाग या अन्य प्राधिकरणों के पास प्रस्ताव भेजना पड़ता था, जिससे परियोजनाओं में देरी होती थी। लेकिन अब RIICO को पूर्ण अधिकार मिलने से समय की बचत और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

