Neet PG-2025: अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 जून को होगी परीक्षा

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 परीक्षा अब दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को परीक्षा एक शिफ्ट में कराने और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। Supreme Court ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को तय नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 परीक्षा दो शिफ्ट बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करें और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
‘दो पाली में परीक्षा करवाना मनमानी को जन्म देता है’: Supreme Court
न्यायमूर्ति संजय कुमार और एन वी अंजरिया ( Nilay Vipinchandra Anjaria ) की पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना “मनमानी” को जन्म देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर या सरलता कभी भी एक तरह की नहीं हो सकती। इसलिए, एकरूपता और निष्पक्षता के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी है, ताकि तमाम उम्मीदवारों को समान मौका मिले।
दो पालियों में एग्जाम को लेकर अदालत में दायर हुई थी याचिका।
यह आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें NEET-PG 2025 परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ( sc ) ने इस मामले में दखल देते हुए कहा कि दो पालियों की व्यवस्था नाइंसाफी को बढ़ावा देती है। आगे अदालत ने साफ किया कि परीक्षा की प्रक्रिया में कोई कोताही न बरती जाए और तमाम व्यवस्था पारदर्शी तरीके से किए जाएं।