Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी केंद्रीय बजट 2025: संसद में सुबह 11 बजे होगा भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। हर किसी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं। खासकर इस पर कि क्या इससे महंगाई पर काबू पाया जाएगा या फिर आयकर दरों में कटौती होगी। लेकिन आम बजट का असर इससे कहीं बड़ा होता है। क्योंकि यह देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा को तय करता है।

केंद्रीय बजट 2025 की तिथि, समय और स्थान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। लोकसभा में उनका भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा।
केंद्रीय बजट LIVE कहां देखें?
केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के ऑफिशियल चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसके अलावा इसे सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। बजट दस्तावेज़ों की डिजिटल पहुंच www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख तक आय टैक्स फ्री हो सकती
आयकर में बदलाव की उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक आय टैक्स फ्री हो सकती है। इसके अलावा, पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया था। और इस साल इसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
एआई पर मोदी सरकार का फोकस
इस बार के बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विशेष जिक्र हो सकता है। क्योंकि पीएम मोदी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला समेत आईटी उद्योग के नेताओं से मुलाकात की थी। सरकार अगले पांच सालों में AI मिशन को विस्तार देने की योजना बना सकती है और इस सेक्टर में डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताओं के समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क पेश कर सकती है।
टैक्स स्लैब में बदलाव:
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। संभावना है कि 20 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स रेट लागू किया जा सकता है। जिससे कई लोग ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की ओर शिफ्ट हो सकते हैं।