Names Can Be Added For Free Wheat From January 26: फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से जुड़वा सकेंगे नाम: पात्र परिवार ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना के तहत पात्र व्यक्तियों और परिवारों के लिए आवेदन करने का पोर्टल खोलने का आदेश जारी किया है। इस योजना के तहत बीपीएल (Below Poverty Line) और एपीएल (Above Poverty Line) के पात्र परिवार ई-मित्र के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गहलोत सरकार ने पहले भी 2022 में इसी प्रकार का पोर्टल खोला था। और अब पिछले महीने की कैबिनेट बैठक में इस पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में गुरुवार रात आदेश जारी किए हैं।
आवेदन की जांच के लिए कमेटी गठित
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदनों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी व बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी आवेदन की जांच के लिए आवेदक के घर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी और जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी को भेजेगी।
नाम जोड़ने की प्रक्रिया
सभी रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी शहरी और ग्रामीण स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्र के अपीलीय अधिकारी जैसे एसडीएम या जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जोड़ा जाएगा।
कोटा
राजस्थान में इस समय करीब 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना से जुड़े हैं, और केंद्र सरकार ने राज्य की जनसंख्या के अनुपात में 4 करोड़ 46 लाख लोगों के लिए गेहूं आवंटन का कोटा तय किया है। राज्य सरकार के पास अभी 10 लाख और लोगों को जोड़ने का कोटा उपलब्ध है।