जयपुर महानगर द्वितीय मोबाइल कोर्ट ने प्रेशर होर्न बजाने वाले बस चालकों पर कुर्की वारंट जारी किए

जयपुर महानगर द्वितीय मोबाइल कोर्ट ने प्रेशर होर्न बजाने वाले तीन बस चालकों पर कुर्की वारंट जारी किए। न्यायालय द्वारा अभियोजन व्यय जमा न करने पर कार्रवाई की गई। SHO पुलिस थाना सिंधी कैंप को वारंट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रेशर होर्न बजाने वाले बस चालकों के खिलाफ जयपुर महानगर द्वितीय मोबाइल कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की

जयपुर महानगर में सार्वजनिक शांति और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सिविल द्वितीय (मोबाइल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम -13, जयपुर महानगर कोर्ट) श्री गुरजोत सिंह ने प्रेशर होर्न बजाने वाले बस चालकों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। यह कदम विशेष रूप से ऐसे बस चालकों के खिलाफ उठाया गया है, जो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों और अभियोजन व्यय का पालन नहीं कर रहे थे।
न्यायालय ने क्यों जारी किए कुर्की वारंट :
सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि दोषसिद्धि उपरांत आरोपी बस ड्राइवर न्यायालय द्वारा निर्धारित अभियोजन व्यय जमा करवाने का निर्देश पाने के बावजूद न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अभियोग व्यय जमा करवाया। इस गंभीर अनदेखी के चलते न्यायालय ने तीन बस चालकों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का आदेश दिया।
कुर्की वारंट जारी होने वाले बस चालक और बस नंबर :
जिन बस चालकों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए गए है, उनमें बस नं. NL02B3311 के चालक सुरेंद्र सिंह, बस नं. AR11E6555 के चालक फत्तेह सिंह एवं बस नं. NL07B2865 के चालक वीरेंद्र सिंह शामिल है। कुर्की वारंटों की तामील अविलंब करवाने के लिए SHO पुलिस थाना सिंधी कैंप को निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा जिन बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे निम्नलिखित हैं—
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सुरेंद्र सिंह – बस नं. NL02B3311
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फत्तेह सिंह – बस नं. AR11E6555
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वीरेंद्र सिंह – बस नं. NL07B2865
इन तीनों चालकों पर न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया है।
SHO सिंधी कैंप को तामील निर्देश :
न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि SHO पुलिस थाना सिंधी कैंप कुर्की वारंट की तामील अविलंब सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य यह है कि दोषी बस चालकों द्वारा अभियोग व्यय न जमा करने और नियमों की अवहेलना की घटनाओं को रोका जा सके।
प्रेशर होर्न के गलत प्रयोग पर कानूनी कार्रवाई का महत्व :
प्रेशर होर्न का लगातार और अनुचित प्रयोग न केवल सार्वजनिक शांति भंग करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। जयपुर महानगर-द्वितीय मोबाइल कोर्ट की यह कार्रवाई संदेश देती है कि—
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सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है
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न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना गंभीर अपराध है
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नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
न्यायालय और मोबाइल कोर्ट की भूमिका :
जयपुर महानगर-द्वितीय मोबाइल कोर्ट समय-समय पर ऐसे मामले की निगरानी करता है। मोबाइल कोर्ट की विशेषता यह है कि—
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यह तुरंत और प्रभावी न्याय प्रदान करता है
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छोटे और बड़े ट्रैफिक उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है
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सार्वजनिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता और अनुशासन बढ़ाता है
शासन-प्रशासन और ट्रैफिक सुरक्षा में सुधार :
कुर्की वारंट जारी करने की यह कार्रवाई जयपुर प्रशासन की ट्रैफिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के प्रति सख्त नीति को दर्शाती है। इस तरह के आदेशों से बस चालकों और अन्य वाहन चालकों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी बढ़ती है, और यातायात नियम उल्लंघन की घटनाओं में कमी आती है।
निष्कर्ष: सख्ती से पालन और नियमों का संदेश :
जयपुर महानगर-द्वितीय मोबाइल कोर्ट द्वारा प्रेशर होर्न बजाने वाले बस चालकों पर कुर्की वारंट जारी करने का निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायालय और प्रशासन कानून का पालन सुनिश्चित करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे।
सार्वजनिक सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन बनाए रखने के लिए कानून उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे जयपुर शहर में यातायात और शांति का संतुलन बना रहेगा।
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