GST Completes 8 Years: 1 जुलाई को GST ने पूरे किए 8 साल: टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और रिकॉर्ड वसूली
आज देश में GST लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 को देश में GST लागू किया गया था। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस GST कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

जो 5 साल पहले 2020-21 में सिर्फ 11.37 लाख करोड़ था। यानी, 5 साल में टैक्स वसूली लगभग दोगुनी हो गई है। 2024-25 में हर महीने औसत GST कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। ये 5 साल पहले 2020-21 में 95 हजार करोड़ रुपए था।
स्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे सरकार का टैक्स बेस भी मजबूत हुआ है। सरकार का कहना है कि GST लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे देश की फिस्कल पोजिशन मजबूत हुई है और टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बना है।
करदाताओं की राय- 85% ने दी सकारात्मक रेटिंग
एक हालिया डेलॉइट सर्वे के अनुसार, 85 प्रतिशत करदाताओं ने जीएसटी को सरल और पारदर्शी व्यवस्था बताया है। पिछले चार वर्षों से टैक्सदाताओं की राय लगातार बेहतर होती जा रही है। बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को नए भारत के लिए एक ऐतिहासिक कानून बताया था। अब आठ साल बाद इसके परिणाम खुद बयां कर रहे हैं।
लॉजिस्टिक्स में क्रांतिकारी सुधार
पहले राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगती थीं, और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद यह बाधाएं हटीं है और ट्रांसपोर्ट समय में 33% तक की कमी आई है, ईंधन खर्च घटा और हाइवे भी कम भीड़भाड़ वाले हो गए हैं।
इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन अप्रैल 2025 में
सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई थी। ये GST कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।
2017 में लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे VAT, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।