Dangerous | Kite String : चाइनीज मांझे से मौत, हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया
Dangerous Kite String : हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे से मौतें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अब यदि कोई व्यक्ति या नाबालिग मांझा उपयोग करता है तो गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। 14 जिलों से सुरक्षा कार्ययोजना तलब की गई और सरकार ने जागरूकता अभियान तेज किया।
Dangerous Kite String : चाइनीज मांझे से मौत पर अब गैर-इरादतन हत्या का केस
हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा घटनाओं का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज होगा
कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से किसी की मौत होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
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यदि कोई व्यक्ति मांझा बेचते या उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी।
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यदि नाबालिग मांझा उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावक जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
Kite String : इंदौर में तीन लोगों की गई जान
कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में तीन लोगों की मौत चाइनीज मांझे से हुई है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए और पक्षियों की भी बड़ी संख्या इस हादसे में मारी गई।
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी बढ़ती है, जिससे प्रतिबंधित मांझे के कारण बड़े हादसों की संभावना रहती है।
14 जिलों से कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब
सुनवाई में न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि इंदौर और हाईकोर्ट सीमा वाले 14 जिलों से सुरक्षा कार्ययोजना रिपोर्ट तलब की जाए। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा भी कोर्ट में उपस्थित रहे।
सरकार का जागरूकता अभियान
शासन की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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हादसों की रोकथाम के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
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हाईकोर्ट ने पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर एवं आसपास के जिलों में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।
Kite String : महिला वकील का अनुभव – संवेदनशील मामला
सुनवाई के दौरान महिला एडवोकेट कविता उइके ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझे से उनका गला कट गया, जान बचाने के लिए उन्होंने डोर हाथों से तोड़ी, जिससे हथेली गंभीर रूप से जख्मी हुई। कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दौरान पतंगबाजी बढ़ जाती है
कोर्ट ने इस मामले में संवेदना जताई और शासन को और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट का यह आदेश स्पष्ट संदेश देता है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों और हादसों पर अब और अधिक कड़ा कानून लागू होगा।
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गैर-इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज
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नाबालिगों के लिए माता-पिता जिम्मेदार
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सरकार ने जागरूकता अभियान तेज किया
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14 जिलों से सुरक्षा कार्ययोजना तलब
सारांश यह है कि मकर संक्रांति और पतंगबाजी के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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