Rajasthan Assembly Fourth Session: 1 सितंबर से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र: 2400 सवालों के जवाब अब तक लंबित
16 वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। चौथा सत्र शुरू होने वाला है लेकिन 24 मार्च को समाप्त हुए तीसरे सत्र में पूछे गए 2400 सवालों के जवाब आज तक विधानसभा को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गंभीर माना है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने भी बकाया सवाल वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की इच्छा जताई है।

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र सोमवार, एक सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसकी जानकारी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा के इस सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
देवनानी ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में विधायकों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब विधान सभा को तत्काल भेजें।
देवनानी ने कहा कि सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन, जो 1 सितंबर से प्रारंभ होगा, इससे पहले सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर विधान सभा को भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए विधान सभा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब आना आवश्यक है। आमजन के मुद्दों का समाधान के लिए और विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की निजात के लिए समय पर जानकारी मिलना जरूरी है।
तीन विधेयकों की रिपोर्ट रखी जा सकती है पटल पर
बताया जा रहा है कि पिछले सत्र के दौरान जिन तीन विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा गया था उनकी रिपोर्ट भी आगामी सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी जाएगी. इनमें राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमयन विधायक 2025 विधेयक शामिल है.
ये तीन बिल सबसे पहले पारित होंगे मानसून सत्र में पिछले सत्र के प्रवर समिति को रेफर किए 3 बिल राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन)बिल 2025, भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 और राजस्थान भू जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 को फिर से रखा जाएगा।

